हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भारी मतभेद

0
हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जजों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्र ने कोलेजियम के लिए भेजे 77 में से 43 जजों के नाम पर अपनी असहमति जताई है। पर अब इस असहमति को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट में जजों की भर्ती के लिए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने जजों के नाम वाली जो फाइल केंद्र को भेजी थी, उनमें से 34 पर ही सरकार ने मंजूरी दी है। बाकी 43 नाम वापस लौटा दिए हैं।

इसे भी पढ़िए :  सुप्रीम कोर्ट नें सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर पंजाब को दिया तगड़ा झटका

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है। 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम को भेजा गया है।

इसे भी पढ़िए :  शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रशांत भूषण, NDA ने भी खोला मोर्चा

चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा था कि वह केंद्र की भेजी फाइलों को देखेंगे। 15 नवंबर को कोलेजियम की मीटिंग है और जजों की नियुक्तियों के लिए MOP को भी फाइनल किया जाएगा।

इसे भी पढ़िए :  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिया 270 दिनों का समय, कंपनी की वित्तीय स्थिति नहीं बदली तो संपत्ति होगी जब्त