हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भारी मतभेद

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हाईकोर्ट जजों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। केंद्र ने कोलेजियम के लिए भेजे 77 में से 43 जजों के नाम पर अपनी असहमति जताई है। पर अब इस असहमति को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट में जजों की भर्ती के लिए चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने जजों के नाम वाली जो फाइल केंद्र को भेजी थी, उनमें से 34 पर ही सरकार ने मंजूरी दी है। बाकी 43 नाम वापस लौटा दिए हैं।

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पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है। 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम को भेजा गया है।

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चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा था कि वह केंद्र की भेजी फाइलों को देखेंगे। 15 नवंबर को कोलेजियम की मीटिंग है और जजों की नियुक्तियों के लिए MOP को भी फाइनल किया जाएगा।

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