नई दिल्ली। सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ‘आधार संख्या’ को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इसके लिए उन्हें नवंबर तक का समय दिया गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि ‘‘एलपीजी सब्सिडी चाहने वाले व्यक्तियों को अब से आधार कार्ड होने का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा या उन्हें आधार प्रमाणन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।’’
हालांकि जिन लोगों के पास अभी विशिष्ट पहचान संख्या वाला आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण हेतु 30 नवंबर 2016 तक का समय दिया गया है। सरकार सालभर में एक उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडीशुदा दामों पर उपलब्ध कराती है।
इसके लिए सब्सिडी को व्यक्ति के खाते में पहले ही हस्तांतरित कर दिया जाता है, ताकि वह बाजार दर पर सिलेंडर खरीद सके। मेघालय, असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह आदेश पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।