ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन बताया है। जिसके बाद इस कदम का सरकार सहित विपक्षी पार्टियों ने स्वागत भी किया। बीजेपी ने कहा कि यह एक प्रगतिशील कदम है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ, कांग्रेस ने कहा कि ऐसा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।
केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मजहब जो भी है, एक विश्वास है। मगर कानून और संविधान का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। यह तथ्य है कि संविधान, धर्म से ऊपर है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से खुशी महसूस कर रहा हूं।
बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, कोर्ट के द्वारा यह एक प्रगतिशील निर्णय है। राजनीति जुड़ाव से ऊपर उठकर सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। देश में कोई शरिया कानून नहीं है कि लोगों का हाथ या सिर काट दिया जाए। इस निर्णय से मुस्लिम समुदाय को फायदा होगा। बीजेपी नेता और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने भी कोर्ट के इस कदम को प्रगतिशील बताया और कहा कि सिर्फ कुछ कट्टर लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं।