पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

0
केंद्र सरकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। केंद्र की मांग है कि 10 नहीं बल्कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू हो।

इसे भी पढ़िए :  स्कॉर्पीन पनडुब्बी के डाटा लीक की जांच हाइकोर्ट के जज से करवाई जाए: कांग्रेस

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को लापरवाही भरे रवैये के लिए फटकार भी लगाई। दरअसल केंद्र ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अटैच नहीं किया था।

इसे भी पढ़िए :  'चाय के लिए भी डिजिटल पेमेंट की बात करने वाले मोदीजी आपकी यूपी पार्टी कार्यालय को 3 करोड़ रुपए कैश में ट्रांसफर क्‍यों किए जा रहे हैं?'

गौरतलब है कि कई महीनों पहले एनजीटी ने राजधानी में चलने वाली दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के मामले में सख्ती बरतते हुए अपने आदेश में एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ से कहा था कि वह दस साल पुराने डीलज वाहनों का पंजीकरण फौरन रद्द करें और ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपे ताकि वह इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकें।

इसे भी पढ़िए :  उमा भारती ने कहा- सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले जाएं पाकिस्तान