गुजरात के राज्य सभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने ने कहा है कि चुनाव आयोग बिना संवैधानिक संशोधन के राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 84 का उल्लंघन है। मीडियाकर्मियों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘नोटा का मतपत्र पर इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 84 और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। यह चुनाव आनुपातिक प्रक्रिया के तहत होगी।
2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का आदेश दिया था, इसके बाद यूपी, हरियाणा और त्रिपुरा के अलावा तमाम राज्यों जहां वोटिंग की आवश्यकता पड़ी वहां राज्य सभा चुनाव के दौरान नोटा का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का छोड़के नोटा का ऑप्शन सभी चुनावों में होता है।