‘राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिलेगा टैक्स में छूट’

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नोटबंदी
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार(17 दिसंबर) को इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों के बैंक खाते में जमा होने वाले पुराने नोटों की जांच नहीं होगी। जेटली ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को टैक्स से जुड़ा कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मीडिया में खबरें आने के बाद लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स की धारा 13ए के तहत राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों को कोई फायदा नहीं दी गई है और 15 दिसंबर, 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई छूट नहीं है।

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जेटली ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने खातों का ऑडिट, खर्च और आय की जानकारी और बैलेंस शीट जमा करानी होती हैं। नोटबंदी के बाद कोई भी राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकता है। यदि कोई भी ऐसा करता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा।

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