बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बयान को सार्वजनिक के आदेश

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नाथूराम गोडसे
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केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े मुकदमे में नाथूराम गोडसे के बयान सहित अन्य संबंधित रेकॉर्ड को तुरंत नैशनल आर्काइव्ज (राष्ट्रीय अभिलेखागार) की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा, ‘कोई नाथूराम गोडसे और उनके सह-आरोपी से इत्तेफाक भले ही ना रखें, लेकिन हम उनके विचारों का खुलासा करने से इनकार नहीं कर सकते।’

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सूचना आयुक्त ने साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा, ‘ना ही नाथूराम गोडसे और ना हीं उनके सिद्धांतों और विचारों को मानने वाला व्यक्ति किसी के सिद्धांत से असहमत होने की स्थिति में उसकी हत्या करने की हद तक जा सकता है।’ दक्षिणपंथी कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी।

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