‘जीवन भर सरकारी बंगले में नहीं रह सकते पूर्व मुख्यमंत्री’

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को अगले दो महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त में सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी। राज्य सरकार के इस आदेश को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रामनरेश यादव सहित एन डी तिवारी को अगले दो महीनों में लखनऊ का बंगला खाली करना पड़ेगा।

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आपको बता दे कि यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी नेता अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। कई नेता एक समय में न सिर्फ एक से अधिक बंगले ले रहे हैं, बल्कि बिना कानूनी प्रावधान के पद छोड़ने के बाद भी नेताओं का सरकारी बंगले से मोहभंग नहीं होता है।

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