कान पर फोन लगाकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। जी हां अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो हो जाएँ सावधान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी गुस्ताखी करने वालों के लिए कड़ी सज़ा के प्रावधान करने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में मिलने वाली 6 महीनों की जेल और दो हज़ार रूपये की सज़ा काफी नहीं है। और ना ही इससे उन लोगों के दिल में इसका कोई दर होता है। इस सज़ा को जानते हुए भी लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए इस पर विचार करके और कडी सज़ा के प्रावधान किए जाएँ।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी. नागप्पन की पीठ ने यह आदेश बुधवार को उस वक्त दिया जब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की धारा-184 में किया गया दो वर्ष की सजा का प्रावधान बेहद कम है। वहीं, पहली बार ऐसा कृत्य करने वाले के लिए सिर्फ छह माह की सजा या एक हजार रुपये के जुर्माने का ही प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन कान पर लगाकर वाहन चलाने वाले न सिर्फ स्वयं को परेशानी में डालते हैं बल्कि, दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को धारा-184 के तहत निरुद्ध किया जाता है, लेकिन इसका उचित असर नहीं है। लोग वाहन चलाते हुए लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं। देश में रोजाना ऐसी हजारों दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे लोगों के साथ बेहद सख्ती से पेश आने की जरूरत है।