बेनामी संपत्ति के खिलाफ एक्शन, VIP इलाकों और हाइवे के पास प्रॉपर्टी की जांच शुरू

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बेनामी संपत्ति

देश में मौजूद केंद्र सरकार नें नोटबंदी के फैसले के बाद काले धन पर जबरदस्त गाज गिराने की तैयारी में हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की कर दी हैं। इस योजना में बेनामी संपत्ति और महंगी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जिसके लिए जांच शुरू कर दी हैं।

बेनामी संपत्ति पर कारवाई करके सरकार काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू की गई है। इसके अलावा देश के प्रमुख शहरों के वीआईपी इलाको में मौजूद जायदादों की जांच भी की जा रही है। प्रमुख औद्योगिक प्लॉटों और कॉमर्शियल फ्लैटों, दुकानों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां काले धन का पता लगाने के लिए ये पता कर रही हैं कि किस के नाम हैं दुकाने और प्लॉट। किसके नाम है बड़े बंगले और औद्योगिक प्लॉट। जांच के दौरान पता चला है कि लुटियन जोन में भी कुछ बंगलों का वास्तविक मालिक कोई और है। जांच के दायरे में रिश्वत और भ्रष्टाचार की रकमों से खरीदे गए कुछ बंगले हैं। एक बंगला जांच बंद करने के नाम पर एक सीए के नाम खरीदा गया। ऐसे सभी मामलों की जांच जारी है।

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सरकार ने तमाम विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्यौरा मांगा है। इसके तहत पता लगाया जा रहा है कि कहां कहां कब्जे हैं लिस्ट तैयार की जा रही है। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन सब प्रॉपर्टीज का वेरीफिकेशन किया जा रहा है। दो सौ से ज्यादा टीमें इन जगहों का सत्यापन कर रही हैं। तथ्य जुटाने के बाद इन मामलों में सरकार कार्रवाई करेगी। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी। ये एक्ट एक नवबंर से लागू किया जा चुका है। इसके तहत बेनामी संपत्ति जब्त की जा सकती है और सात साल की सज़ा का भी प्रावधान है।

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