नई दिल्ली। रसोई गैस सब्सिडी पाने के लिये आधार को अनिवार्य बनाने के कुछ ही दिन बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार(5 सितंबर) को उम्मीद जताई कि जिन दो करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं के पास आधार नंबर नहीं है, वह दो माह की छूट वाली अवधि में इसे प्राप्त कर लेंगे।
सरकार वर्तमान में हर साल प्रति परिवार 14.2 किलो के 12 सिलेंडर सस्ती दर पर उपलब्ध कराती है। प्रति सिलेंडर सब्सिडी को पहले ही खरीदार के खाते में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद वह बाजार मूल्य पर सिलेंडर की खरीदारी करता है।
प्रधान ने कहा कि ‘‘नया आधार (वित्तीय एवं अन्य सरकारी सहायता, लाभ और सेवाओं को सीधे लक्ष्य तक पहुंचाना) अधिनियम 2016 के तहत सरकारी सहायता पाने के लिये लाभार्थी के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है।
इसी कानून के नियम का पालन करते हुये 30 सितंबर को मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि एलपीजी सब्सिडी के इच्छुक व्यक्तियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वह आधार नंबर होने की जानकारी पेश करें अथवा आधान नंबर हासिल करें।
उन्होंने कहा देश में कुल 18 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 16.5 करोड़ सब्सिडी पाते हैं। सब्सिडी लेने वालों में से 14.5 करोड़ ने पहले ही अपने आधार नंबर को एलपीजी के साथ जोड़ लिया है।