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पांडेय के अनुसार, पता चला कि कई जवान और उनके परिवार अपने अधिकारों को लेकर अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें जागरक रखने के लिए पुस्तिका तैयार की गयी है। बल के अधिकारियों और जवानों की पत्नियों के संगठन ने पुस्तिका तैयार की है जिसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पत्नियों को जानकारी हो और किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कोई उन्हें गुमराह नहीं कर सके।
भाषा की खबर के अनुसार, इसमें कानूनी अधिकारों की भी बात कही गयी है और लिखा है, अपने पति को दोबारा शादी का अधिकार नहीं दें, जबकि वह आपके साथ विवाहित जीवन बिता रहा हो। अगर बल का कोई जवान अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी बिना लिखित सहमति के दूसरी शादी करता है तो आईटीबीपी के नियमों के अनुसार उसे सेवा से बखार्स्त किया जा सकता है।
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