कल से बंद होंगी हाइवे पर की शराब की दुकानें, SC ने फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

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हाइवे

अंग्रेज़ी और देसी शराब की दुकानों को हाइवे से हटाने के न्यायालय के आदेश को धरातल पर उतरने में महज़ कुछ ही घंटे बचे है इसके बाद वाइन शॉप की एक भी दुकान किसी भी हाइवे पर दिखाई नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से शराब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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शराब कारोबारियों का कहना है कि यदि यह शराब की दुकानें हाइवे से हटकर आवासीय क्षेत्र या फिर कही सुनसान जगह पर जाती है तो इससे शराब की दुकान पर होने वाली बिक्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा जिससे सरकार को भी राजस्व की बड़ी हानि होगी। यदि आवासीय क्षेत्र में अगर दुकानें जाती है तो आसपास रहने वाले लोगो को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और अगर यह दुकानें किसी सुनसान जगह पर जाती है तो चोरी का खतरा बढ़ जाएगा।

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गौरतलब है कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से सभी हाइवे से 500 मीटर के दायरे में पड़ने वाली शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश जारी कर दिये थे इसके बाद से ही शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया था क्योंकि ज़्यादातर दुकाने या तो हाइवे पर है या हाइवे से 500 मीटर के दायरे में है जो कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। शराब कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने आज इनकार कर दिया।

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