गंगा नदी को गंदा करने पर हो सकती है 7 साल की सजा, भरना पड़ सकता है 100 करोड़ का जुर्माना

0
गंगा
फाइल फोटो

गंगा नदी के पानी तो गंदा करने वालों पर लगाम कसने के लिए सरकार नया नियम लाई है। जिसके मुताबिक गंगा को गंगा करना आपके बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। गंगा में गंदगी करने वालों के खिलाफ कर्रवाई करते हुए उन्हें 7 साल की सजा और 100 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसे भी पढ़िए :  सीएम हरीश रावत ने गुज्जर समाज की जमकर की तारीख, बताया प्राकृतिक धरोहर के सच्चे साथी

 

 

केंद्र सरकार ने गंगा नदी की सफाई को लेकर एक पैनल का गठन किया था। इस पैनल ने नेशनल रीवर गंगा (कायाकल्प, संरक्षा और प्रबंधन) बिल ,2017 के रूप में मसौदा तैयार किया है। इसके मुताबिक गंगा को मैला करने के अलावा बिना अनुमति के नदी की धारा को रोकना, नदी के तटों का खनन और गोदी (जेट्टी) का निर्माण भी शामिल है।

इसे भी पढ़िए :  पाक कलाकारों के प्रतिबंध पर मुकेश अंबानी ने कहा: देश पहले, कला और संस्कृति बाद में

 

 

प्रस्ताव के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर ये प्रस्ताव पास होकर कानून की शक्ल लेता है तो गंगा को प्रभावित करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

 

सेवानिवृत्त जस्टिस गिरधर मालवीय के नेतृत्व में इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि गंगा से जुड़ी उसकी प्रमुख सहायक नदियों के भी एक किलोमीटर के दायरे को ‘जल संरक्षित जोन’ घोषित किया जाए। हालांकि कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि यह जोन बिल के लागू होने के बाद छह महीने के अंदर वैज्ञानिक शोध करके बनाये जाएं।

इसे भी पढ़िए :  PM मोदी को ‘मसीहा’ के रूप में देख रहा है देश का गरीब: नायडू