सेक्स वर्कर को पैसे ना देने का मतलब रेप नहीं- सुप्रीम कोर्ट

0
सेक्स वर्कर
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक केस में सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर सेक्स वर्कर को उसके ग्राहक पैसा देने से इनकार करते हैं तो वह उन पर रेप का केस नहीं दर्ज करा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बेंगलुरु के एक 20 साल पुराने केस पर सुनवाई के दौरान सुनाया। साथ ही, कोर्ट ने मामले में आरोपी 3 लोगों पर से रेप का चार्ज हटा लिया।

इसे भी पढ़िए :  तनातनी के बीच बौखलाए पाकिस्तान ने आज से बंद की मुंबई-कराची विमान सेवा

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला रेप की शिकायत दर्ज कराती है तो उसे पर्याप्त तवज्जो जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बयान को ही पूरा सच नहीं माना जा सकता। रेप के चार्ज को बताने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। दरअसल, संबंधित केस में बेंगलुरु की एक महिला ने तीन लोगों पर उसके अपहरण और रेप का आरोप लगाया था और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन पर रेप का चार्ज स्वीकार भी किया था। हाई कोर्ट के आदेश को आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत की यह प्रतिक्रिया सामने आई है।
अगले पेज पर पढ़िए – कोर्ट ने किसके बयान को महत्त्वपूर्ण माना

इसे भी पढ़िए :  इसरो ने किया जीएसएलवी-एफ 05 ने इनसैट-3डीआर का सफल प्रक्षेपण
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse