अपने रुख पर अड़ी पाकिस्तानी सेना, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

सेना के प्रवक्ता ने रावलपिंडी में दावा किया कि ट्रायल के दौरान जाधव की कानूनी जरूरतों को पूरा किया गया था। जाधव को ऐसे सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई है जिन्हें किसी भी फोरम पर गलत नहीं साबित किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक फैसले के खिलाफ आर्मी की अपीलीय अदालत में जा सकता है और उसके बाद आर्मी चीफ के पास अपील कर सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने भी अपील दायर कर सकता है, लेकिन सेना हर फोरम पर उसका विरोध करेगी।

इसे भी पढ़िए :  जानिए क्योंक ब्राह्मण होने के बावजूद जयललिता को दफनाया गया

 

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की थी। बम्बावाले ने आरोप पत्र और कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के फैसले की एक प्रमाणित प्रति देने के लिए कहा था। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश सचिव से आग्रह किया था कि जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान की जाए ताकि उसके लिए अपील की जा सके।

इसे भी पढ़िए :  कुलभूषण जाधव केस: अंतराष्ट्रीय अदालत में भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने चली यह चाल

 

पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाकर्मियों ने जाधव को पिछले साल 3 मार्च को उस समय गिरफ्तार किया जब वह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों ने ईरान से किडनैप कर लिया था।

इसे भी पढ़िए :  UPA सरकार ने साल्वे की जगह पाक वकील को सौंप था केस, भारत को मिली थी हार, खबर पढ़कर रह जाएंगे हैरान
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse