कौन हैं कुलभूषण जाधव? क्यों पाकिस्तान ने सुनाई है मौत की सजा? पढ़ें पूरी खबर

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कुलभूषण जधव
फाइल फोटो
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कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी करने का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई है। जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों ने 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। उसे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव भारत की रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ) के लिए काम करता है। वह बलूच अलगाववादियों के साथ मिला हुआ था। जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। वह वहां ईरान के रास्ते आया था।गिरफ्तार करने के करीब एक महीन बाद पाकिस्तान ने जाधव के कबूलनामा का एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि वह कराची और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। जाधव ने वीडियो में कहा है कि उसने रॉ के निर्देशों पर कराची और बलूचिस्तान में कई घटनाओं को अंजाम दिया। वह अभी नेवी के साथ काम कर रहा है। उसने बताया कि उसे रॉ ने 2013 में भर्ती किया था। उसका काम बलूचिस्तान और कराची में कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों के शांति बहाली के प्रयासों को बाधित करना था। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक जाधव ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और एक कबाड़ी के यहां काम करता था।

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भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने कभी जाधव के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं दिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीडियो झूठा है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। जहां वीडियो के एक पार्ट में जाधव ने कहा कि वह 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद 2002 में रिटायर हो गया। वहीं वीडियो के दूसरे पार्ट में कहा कि उसका रिटायरमेंट 2022 में है। उसे यहां आपराधिक गतिविधियां करने के लिए भेजा गया है। भारत में ईरान के राजदूत गुलाम रजा अंसारी ने कहा कि इसकी रिपोर्ट्स को अनौपचारिक रुप से नई दिल्ली के साथ साझा किया गया था। पिछले हफ्ते जाधव के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया था।

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