पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई थी। इस याचिका को फारुक एच. नायिक नाम के शख्स ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जाधव को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा तथा उसे राजनयिक संपर्क न प्रदान करने का फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। याचिकाकर्ता के अनुसार, पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने को कहा है, जिसकी भारत ने सराहना की है। वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीजे के फैसले से जाधव मामले में कोई बदलाव नहीं आया है।