वैलेंटाइन डे पर पीएम मोदी ने मैरिड अफसरों को दिया ये खास तोहफा

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

डीओपीटी के आदेश में कहा गया कि एसीसी ने मंजूरी दी है कि जिन मामलों में कोई अधिकारी यानी पति या पत्नी में से कोई एक अपने जीवनसाथी का कैडर नहीं चुन सके तो ऐसे अधिकारियों को वह कैडर आवंटित किया जा सकता है जिसे उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कैडर को लेकर अगले विकल्प के तौर पर लिखा हो। सिविल सेवा परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार को विस्तृत आवेदन फॉर्म भरकर बताना होता है कि चयन होने पर वह किन राज्य कैडरों में जाना पसंद करेगा।

इसे भी पढ़िए :  जानिए- सउदी अरब जाने वाले 87 फीसदी भारतीय क्यों परेशान हैं ?

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse