आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से निराशा, नाबालिग से रेप के मामले में जमानत याचिका रद्द

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सुप्रीम कोर्ट

आसाराम को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। नाबालिग से रेप केे मामले में जेल में बंद आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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गुरुवार को  याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इंकार करने के साथ एक मेडिकल बोर्ड के गठन की बात कही। कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं जो कि आसाराम के स्वास्थ्य की जांच करेगा। मेडिकल बोर्ड को आसाराम केे स्वास्थ्य की जांच करके 10 दिन के भीतर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश केे शाहजहांपुर की रहने वाली एक 16 साल की लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लड़की के अनुसार राजस्थान के जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव आश्रम में ये घटना हुई। लड़की आश्रम की छात्र थी। लड़की की शिकायत के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 31 अगस्त 213 को गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से आसाराम जेल में है। आसाराम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उसका कहना है कि वो पीड़ित लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता है।

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