सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सतलज-यमुना लिंक मामले में पंजाब के खिलाफ फैसला देकर शिरोमणी अकाली दल-बीजेपी सरकार को कड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस कानून को असंवैधानिक बताया है,कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस्तीफा दिया।
जिसके तहत पंजाब ने दूसरे राज्यों के साथ पानी समझौते को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पंजाब कांग्रेस ने विरोध जताया है। पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। इसके साथ ही फैसले के विरोध में अमरिंदर सिंह ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सतलज यमुना संपर्क नहर मामले में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सवालों का नकारात्मक जवाब देते हुये कहा कि इस तरह अन्य राज्यों के साथ जल बंटवारे का समझौता रद्द करने का पंजाब का कानून अवैध है। पंजाब अन्य राज्यों के साथ हुये समझौते से एकतरफा निर्णय करके बाहर नहीं जा सकता।
गौरतलब है कि पंजाब ने एक कानून बनाया था। इसके तहत पंजाब में सतलज-यमुना लिंक नहर बनाकर दूसरे राज्यों के साथ पानी के समझौते को तोड़ा गया था। पांच जजों के संवैधानिक बेंच ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब एकतरफा समझौता खत्म नहीं कर सकता। साथ ही कहा कि साल 2004 का पंजाब सरकार का कानून असंवैधानिक है। जस्टिस अनिल आर दवे के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाया।
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