सुप्रीम कोर्ट नें सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर पंजाब को दिया तगड़ा झटका

0
सतलुज यमुना लिंक

सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पंजाब टर्मिशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास कर दिया है। समझौता रद्द करने का अधिकार पंजाब सरकार को नहीं है।

इसे भी पढ़िए :  कई संगठन और लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का किया था विरोध: सोनिया गांधी

सतलुज-यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य जारी रहेगा। नहर की जमीन किसानों को देना गलत है। हरियाणा को पंजाब की नदियों से पानी का हिस्सा देना पड़ेगा। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है।

इसे भी पढ़िए :  इस शख्स ने प्राइवेट पार्ट पर हथौड़ों से करवाए ताबड़तोड़ वार, वजह हैरान करने वाली

जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने 12 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दवे 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में केंद्र ने कहा है कि राज्य इस मामले का निपटारा खुद करें।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली में चिकनगुनिया का प्रकोप, अब तक 5 की मौत