गोरक्षकों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

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संविधान के अनुच्छेद 35A को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों की तरफ से हो रही गुंडागर्दी के मामले पर केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इस तरीके की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देश की सर्वोच्च अदालत ने कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा को रोकने के लिए देशभर के हर जिले में एक नोडल अफसर की तैनाती का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को नोडल अफसर बनाकर तैनात किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य, दोनों से ही कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की डिटेल रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया है।

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Source: AAJ TAK