नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के बारे में अपने आदेश में शुक्रवार(9 दिसंबर) को सुधार करते हुए शारीरिक रूप से अक्षम(दिव्यांग) व्यक्तियों को सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से छूट दे दी। हालांकि, अदालत ने आदेश में कोई बड़ा बदलाव करने से मना कर दिया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान सिनेमाघरों के दरवाजे बंद रखने का आदेश अनुशासन के लिहाज से दिया गया था। कोर्ट का मकसद ये है कि उस दौरान हॉल में कोई आवाजाही न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी जाए।
बता दें कि 30 नवंबर को जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने यह फैसला दिया था कि राष्ट्रगान को बजाने से लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का भाव पैदा होगा। इस फैसले में सिनेमा घरों में किसी भी फिल्म को दिखाए जाने से पहले स्क्रीन पर तिरंगे के साथ राष्ट्रगान को बजाया जाना जरूरी कर दिया गया है।