राजनैतिक पार्टियों को आयकर से छूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार(11 जनवरी) को राजनीतिक दलों के चंदे पर बने कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर किया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है और इससे किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता।

इसे भी पढ़िए :  कपिल शर्मा विवाद बना राजनीतिक अखाड़ा, देखिए किसने लिया कपिल का पक्ष और किसने कहा छोड़ दो मुंबई ? cobrapost news room live

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों को आयकर से छूट देना सरकार की कार्यकारी कार्रवाई है और इससे संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता और न ही इससे आयकर या जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान का हनन होता है। अदालत ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता।

इसे भी पढ़िए :  सावधान! सैन्य अभियानों की फोटा साझा की.... तो होगी कारवाई

याचिकाकर्ता वकील एम एल शर्मा ने शीर्ष पीठ के समक्ष अपनी दलील रखते हुए जनप्रतिनिधि कानून के उस प्रावधान का विरोध किया, जिसमें राजनीतिक दलों को पहली बार 1989 में जोड़ा गया था। याचिका में राजनीतिक पार्टियों के चंदे की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी या सीबीआई से एफआईआर कर जांच कराने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई थी।

इसे भी पढ़िए :  देश के मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, यहां पढ़िए