32 हफ्ते का गर्भ पूरे कर चुकी पीड़ीता को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

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32 हफ्ते का गर्भ पूरे कर चुकी पीड़ीता को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने 32 हफ्ते का गर्भ पूरे कर चुकी मुंबई की 13 वर्षीय रेप पीड़ित को राहत देते हुए गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। जिसके बाद 8 सितंबर को पीड़िता का ऑपरेशन मुंबई के जेजे अस्पताल में किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने पीड़िता को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि एक 13 साल की पीड़िता कैसे मां बन सकती है? कोर्ट ने ये आदेश पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद दिया।

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कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में पीड़िता और उनकी मां को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का आदेश दिया था।

आपको बता दें कि, भारतीय कानून के अनुसार, 20 माह से ज्यादा के गर्भ का गर्भपात उसी स्थिति में होता है अगर मां को जान का खतरा हो। मुंबई निवासी पीड़िता ने गर्भ का गर्भपात कराने की अर्जी दाखिल की थी।

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Source: aaj tak