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बता दें कि इससे पहले भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने को लेकर आपत्ती जताई थी। मद्रास के एक वकील ने चेन्नई हाईकोर्ट में याचिका दी थी। जिसमें मांग की गई कि सिनेमा हॉल मालिकों को फिल्म दिखाते वक्त राष्ट्रगान बजाए जाने से मना किया जाए। इसके लिए तर्क दिया गया कि इस दौरान कुछ लोग ही खड़े होते हैं और ज्यादातर लोग बैठे रह कर राष्ट्रगान का अपमान करते हैं।
तब हाईकोर्ट ने अर्जी में अपमान को भ्रामक बताया था। और कहा था कि राष्ट्रगान बजाने की इजाजत भारत सरकार का आदेश देता है।’ इसके बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।
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