आधार से पैन को जोड़ने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

0
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के सरकार के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि इस पर संविधान पीठ के फैसले तक रोक लगी रहेगी. आयकर अधिनियम के इस प्रावधान के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था.बता दें कि न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था.

इसे भी पढ़िए :  अखलाक के परिवार के खिलाफ़ दर्ज़ होगी एफ़आईआर, कोर्ट का आदेश

आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान या पैन कार्ड आवंटन के लिए आधार नंबर लिंक करना आवश्यक था.सरकार के कदम का विरोध करते हुए भाकपा नेता बिनॉय विश्वम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 2015 के उस आदेश का महत्व नहीं घटा सकता जिसमें आधार को स्वैच्छिक बताया गया था.

इसे भी पढ़िए :  गृहमंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी, अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों कि की जाए पहचान