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बेंच ने कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी का नामांकन गलत ढंग से स्वीकार करने और किसी अन्य प्रत्याशी का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने में अंतर है। चुनाव मैदान में सिर्फ दो प्रत्याशियों के होने और चुनाव में दो से अधिक प्रत्याशियों के होने के मामलों में भी अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए विवेकाधिकार पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चुनाव हारने वाले उम्मीदवार का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया कि अब उसे चुनाव में जीता हुआ घोषित किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त घोषित किया जा चुका है।
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