नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने शादी-विवाह के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपये निकालने की छूट के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक ने इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि यह राशि निकालना राहत से अधिक आफत साबित हो सकता है।
इन शर्तों को करना होगा पूरा
- शादी में खर्च के लिए खाताधारक अधिकतम 2,50,000 रुपये निकाल सकते हैं।
- यह रकम उसी खाते से निकासी की जा सकती है जिसमें केवाइसी प्रक्रिया पूरी होगी।
- खाते में 8 नवंबर से पहले जमा धनराशि ही निकाली जा सकेगी।
- 30 दिसंबर तक शादी वाले ही निकाल सकेंगे 2.5 लाख रुपये।
- पैसा या तो दूल्हा-दुल्हन या फिर उनके माता-पिता में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।
- विवाह के लिए निकाली गई राशि को उसी मद में खर्च करना पड़ेगा।
- पैसा निकालने वाले आवेदक को आरबीआई की ओर से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
- जो पैसा निकाला जा रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे लोगों को नकद भुगतान के लिए ही करना होगा, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है।
- पैसा निकालते वक्त साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटरर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद, वगैरह देनी पड़ेगी।
- इसके अतिरिक्त शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है, उनकी सूची भी मुहैया करानी होगी।