नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने कैश की किल्लत और कर्जदारों को हो रही समस्या को देखते हुए एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इस अवधि में बैंकों को ऐसे कर्ज को एनपीए (अवरुद्ध कर्ज) की श्रेणी में नहीं दिखाने की छूट होगी।
रिजर्व बैंक ने सोमवार(21 नवंबर) को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि यह छूट एक नवंबर और 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगा। साथ ही यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है, जिसने एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस छूट से बैंकों और किसी प्रकार की एनबीएफसी के खाते में एक करोड़ रुपये या उससे कम की स्वीकृत सीमा के सावधि के व्यावसायिक या व्यक्तिगत कर्जों को भी इस छूट का फायदा होगा। ये कर्ज गारंटी वाले या बगैर गारंटी दोनों तरह के हो सकते हैं। इनमें आवास और कृषि कर्ज भी शामिल होंगे।