सुप्रीम कोर्ट ने BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को फटकार लगते हुए कहा है कि पहली नज़र में लगता है कि उन्होने दो अपराध किए हैं। जिसमें से पहला मामला झूठा हलफनामा देने का और दूसरा कोर्ट की अवमानना करने का है।
तीनों जजों, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एम खानविल्कर की बेंच ने कहा कि अगर एक बार हमने फैसला सुनाया तो अनुराग को सीधे जेल भी जाना पड़ सकता है।
कोर्ट का कहना है कि अनुराग को बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि उन्होने कोर्ट को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट उस लेटर की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें ठाकुर ने आईसीसी चीफ शशांक मनोहर से लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों और बीसीसीआई के वित्तीय लेन पर नजर रखने के लिए बोर्ड में सीएजी (कैग) का एक शख्स अपॉइंट करने से रोकने के लिए समर्थन मांगा था।
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