हरियाणा में अब आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए जारी 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है।
इस आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, केवल आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया था। इन दलीलों को मानते हुए हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात सरकार ने भी इसी तरह के आरक्षण की घोषणा की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था।
































































