किसी महिला को घूरना अब पड़ सकता है भारी। जी हां, अगर कोई शख्स किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है।
केरल के आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह ने रविवार को कोच्चि में एक सभा में कहा, “हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को 14 सैकंड से ज्यादा घूरता रहता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन अब तक राज्य में इस तरह की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।”
जिस पर राज्य के खेल मंत्री ईपी जयराजन ने कहा कि उन्हें कानून को लेकर अपनी जानकारी में सुधार करना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। वे ऐसे कानून का जिक्र कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है।