Use your ← → (arrow) keys to browse
क्या है हलाला : तलाक होने के बाद महिला को तीन माह तक पर्दे में रहकर इद्दत करनी होती है। इसके बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकाह करना होता है। यह व्यक्ति महिला से शारीरिक संबंध बनाकर तलाक देगा। इसके बाद महिला को तीन माह दोबारा इद्दत करनी होगी। फिर वह पति से निकाह कर सकती है।
Use your ← → (arrow) keys to browse