ट्रिपल तलाक के बाद फूट फूट कर रोया पति, लेकिन नहीं माने मौलवी साहब, करा दिया हलाला

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क्या है हलाला : तलाक होने के बाद महिला को तीन माह तक पर्दे में रहकर इद्दत करनी होती है। इसके बाद उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकाह करना होता है। यह व्यक्ति महिला से शारीरिक संबंध बनाकर तलाक देगा। इसके बाद महिला को तीन माह दोबारा इद्दत करनी होगी। फिर वह पति से निकाह कर सकती है।

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