शराब पीने वालों होशियार, अगर ऐसे शराब पियोगे तो 5 हजार का जुर्माना देना होगा

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शराब पीने वालों
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नई दिल्ली : सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों और हंगामा करने वाले अब जेल जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर अब 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं शराब की दुकान परिसर में किसी के शराब पीते मिलने पर उस पर तो जुर्माना लगेगा ही दुकान संचालक भी जेल जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब पीने के मामले में आबकारी एक्ट 2009 के तहत सख्त कार्रवाई के लिखित आदेश जारी किए हैं।

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मंगलवार को आयोजित बैठक में सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि स्थिति चिंताजनक है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एक्ट के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त से कहा कि आबकारी एक्ट 2009 के सेक्शन 40 में शराब पीने के मामले में सजा का कड़ा प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। उनके निर्देश के अनुसार अधिकारी एक सप्ताह तक दिल्ली भर में अभियान चलाएंगे।
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