शराब पीने वालों होशियार, अगर ऐसे शराब पियोगे तो 5 हजार का जुर्माना देना होगा

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आबकारी एक्ट 2009 में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर आने और हंगामा करने वालों को 3 माह की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। शराब की दुकानों के आसपास या दुकान परिसर में शराब पीने पर दुकान संचालक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन पर 50 हजार तक का जुर्माना लग सकेगा और 10 साल तक की जेल हो सकती है।

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गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने सोमवार देर शाम मयूर विहार में शराब की चार दुकानों पर छापा मारा था। एक लाइसेंस पर दो दुकानें चल रही थीं। उन्होंने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। नियम है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के तहत लाइसेंस में केवल 15 फीसद में वाइन बीयर रख सकते हैं, लेकिन पूरी दुकान में शराब व बीयर भरी थी। डिपार्टमेंटल स्टोर के चिलर में केवल पनीर, सी फूड वगैरह रखा जा सकता है, लेकिन इस दुकान में चिलर में बीयर की बोतलें और केन मिली थीं। मयूर विहार फेज-2 से सिसोदिया को शिकायत मिली थी कि लोग शराब की दुकानों के बाहर बैठकर शराब पीते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रविवार को सिसोदिया मयूर विहार फेज-2 मार्केट गए थे। उस समय भी इलाके के लोगों ने शिकायत की थी।

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