मीटिंग में तय हुआ है कि एमसीडी भलस्वा समेत तमाम लैंडफिल साइट्स पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए हर तरीका अपनाए ताकि यहां से उठने वाले धुएं पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पांच दिन तक लगी रोक को अब 14 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यही नियम डिमोलिशन के काम पर भी लागू होगा। यही नहीं प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
एक और महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि अब दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होगा। पटाखा चलाने की छूट सिर्फ त्योंहारों पर होगी। इसके अलावा दिल्ली में कहीं भी पटाखा या आतिशबाजी करना प्रतिबंधित होगा। बैठक में मौजूद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी कहा गया है कि दिल्ली में एंट्री करने वाले ओवर लोडेड ट्रकों पर सख्ती की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।