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बिहार सरकार ने शराबबंदी का दारा बढ़ते हुए राज्य के ग्रुप-ए से लेकर ग्रुप-डी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी ये नियम लागू होता है। जिसके तहत वो लोग शराब या कोई भी नशीले पदरथा का सेवन नहीं कर सकते हैं और अगर कभी ऐसे पकड़े गए तो कड़ी सजा भी दी जाएगी। पहले ऐसा सिर्फ राज्यकर्मियों के आचार संहिता में ड्यूटी के दौरान और पब्लिक प्लेस पर शराब पीने (बिहार) की मनाही थी। लेकिन अब ये नियम राज्य के बाहर भी लागू किया जाएगा। नए नियमावली में साफ लिखा है कि राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी किसी भी तरह का नशीला पेय या ऐसी औषधि का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे सरकारी सेवक जहां पर तैनात होंगे वहां इस कानून का सख्ती से पालन करेंगे।
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