सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत नहीं की जब्त, कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

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गौर हो कि पटना उच्च न्यायालय ने गत सात सितंबर को गैंगस्टर से राजनीति में आए पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन को तेजाब से डालकर दो सगे भाईयों की हत्या करने के मामले में गवाह और मृतकों के एक अन्य सगे भाई की हत्या करने के मामले में जमानत दे दी थी जिसके बाद वे गत 10 सितंबर को भागलपुर जेल से रिहा किए गए थे। वर्ष 2004 में दो सगे भाईयों की तेजाब से डालकर हत्या कर देने के मामले में मृतकों के बडे भाई और चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की 2015 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

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