सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत नहीं की जब्त, कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन
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नई दिल्ली : लोगों के उम्मीद के विपरीत, सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी और नोटिस जारी किया। कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन के जमानत को रद्द करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया, कहा उनका भी पक्ष सुनना चाहते हैं। बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।
बिहार सरकार की तरफ से दायर अर्जी में राजद के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रशांत भूषण ने सीवान निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की ओर से याचिका दायर की है। चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन अभियुक्त हैं।
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