जानलेवा बिमारियों से ग्रसित लोगों को मिलेगी इच्छा मृत्यु?

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

आप को बता दें कि जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिश के बावजूद संसदीय समिति मरणासन्न व्यक्ति के जीवन के आखिरी क्षणों की समयसीमा तय करने पर विचार कर रहा है, जो 6, 12, 18 या 24 महीने हो सकती है। समिति को इच्छामृत्यु की पात्रता के संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए पूरे प्रांत से 300 से अधिक सुझाव-पत्र मिले हैं।

इसे भी पढ़िए :  ड्रॉ की तरफ़ रांची टेस्ट, जानिए चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक का हाल

 

समिति के प्रस्तावों के मुताबिक, इच्छामृत्यु की मांग मरीज की ओर से उठनी चाहिए और मरीज द्वारा इस तरह की मांग तीन बार किए जाने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। मरीज को तीन बार इच्छामृत्यु की इजाजत मांगने के लिए कम से कम एक बार लिखित आवेदन करना होगा। इच्छामृत्यु की मांग पर मजूंरी हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त और कम से कम पांच वर्ष के अनुभवी दो स्वतंत्र चिकित्सकों की मंजूरी लेनी होगी।

इसे भी पढ़िए :  पाकिस्तान में बॉलीवुड फ़िल्मों के बैन से बढ़ेगा पाईरेसी का खतरा

 

कानून के मुताबिक, डिमेंशिया पीड़ित व्यक्ति इच्छामृत्यु की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मरीजों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। हालांकि मोटर न्यूरॉन, पार्किं सन और मल्टी सीलेरोसिस से पीड़ित मरीज इच्छामृत्यु के हकदार होंगे।

इसे भी पढ़िए :  ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन ने पाकिस्तान का किया बचाव, कहा- भारत सम्मेलन में न उठाएं पाक आतंक का मुद्दा
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse