पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों को ‘पनामा पेपर्स’ लीक मामले में गुरुवार (20 अक्टूबर) को नोटिस जारी किया।
कथित भ्रष्टाचार और विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति रखने को लेकर उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला दिया।
अदालत ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की याचिका भी शामिल है। इन याचिकाओं में शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों पर पनामा पेपर्स लीक में ब्रिटेन में संपत्ति दिखाए जाने के बाद अवैध रूप से धन विदेश स्थानांतरित करने के आरोप लगाए गए हैं।
शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरीयम, बेटे हसन और हुसैन, दामाद मुहम्मद सफदर, वित्त मंत्री इशाक डार, फेडरल जांच एजेंसी के महानिदेशक, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन और अटॉर्नी जनरल के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है।
भाषा की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ में प्रधान न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति खिलजी आरिफ हुसैन शामिल हैं जिन्होंने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।
शरीफ के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले को लड़ रहे क्रिकेटर से नेता बने खान अदालत में मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ राजा की भांति व्यवहार कर रहे हैं लेकिन वह उन्हें कानून के शिकंजे में घेरेंगे।