सिंगापुर में भारतीय अधिकारी को 11 साल की कैद, नशे में धुत होकर किया था रेप

0
सिंगापुर

सिंगापुर के 2012 के बलात्कार मामले में अदालत ने दोषि को सजा दे दी है, 2012 में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर नशे में धुत महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था। जिसे अब अदालत ने 11 साल के कारावास और 12 कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। भारतीय मूल का 27 वर्षीय आरोपी सिंगापुर के समुद्र तटों पर गश्त लगाने वाले अधिकारी के तौर पर तैनात था और मई 2012 में उसने सिंगापुर के प्रसिद्ध द्वीप रिसार्ट सेन्टोसा में नशे में धुत एक महिला के साथ बलात्कार किया था। सिंगापुर अदालत में 15 दिन की सुनवाई के बाद इस साल की जुलाई में प्राम नायर को बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। सुनवाई के दौरान उसने अपने बचाव में खुद को पीड़ित की ‘नाराजगी का शिकार’ बताया और दावा किया 20 साल की राहत शिक्षक शराब की आदी और पार्टियों की शौकीन लड़की है। घटना की रात लड़की ने उसे और एक अन्य व्यक्ति को खुद ही ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया था।

इसे भी पढ़िए :  मोहर्रम में बुर्का पहन पहुंचा VHP नेता, महिला से छेड़छाड़ करने पर जमकर हुई पिटाई

चैनल न्यूज एशिया के खबर के अनुसार, अभियोक्ता ने आरोपी के लिए 16 साल का कारावास और 15 कोड़े लगाने संबंधी ‘अनुकरणीय सजा’ की मांग की। ताकि ‘नशे में धुत पीड़ितों के मामले में बलात्कार एवं यौन प्रताड़तना की झूठी, घिसी पिटी मान्यताओं और गलत धारणाओं’ के लिए नजीर पेश की जा सके। चैनल ने उप लोक अभियोजक कविता उथरापति के हवाले से बताया, ‘आरोपी को यह सजा इस चेतावनी के साथ दी गयी, ‘यह मानना ठीक नहीं है कि ‘पार्टी में शराब पीने वाली लड़की ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा।’

इसे भी पढ़िए :  सेना प्रमुख बाजवा ने भारत को ललकारा, पाक सेना से कहा- LoC पर दो पूरी ताकत से जवाब

उल्लेखनीय है कि नायर ने छह मई 2012 को रात करीब 2:25 बजे बीच पार्टी में मिलने के बाद महिला से बलात्कार और उसका यौन उत्पीड़न किया था और उस मौके पर जबरन उसे शराब पिला दी। नशे में धुत होने के बाद नायर ने उसे उसकी दोस्त से अलग करके पार्टी के स्थान से 80-90 मीटर दूर सिलोसो बीच पर ले गया, जहां उसने अचेत होने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। पार्टी में शामिल दो अन्य लोगों ने नायर को पीड़ित के साथ देखा था और उन्होनें ही पुलिस का सूचित किया था। पीड़ित के मित्र ने बाद में उसे बीच की रेत पर निवस्त्र अवस्था में पाया। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। नायर को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के दो आरोपों में से प्रत्येक के लिए 20 साल तक का कारावास और कोड़े लगाने की सजा दी जा सकती थी।

इसे भी पढ़िए :  एनएसजी की सदस्यता पाने के लिए पाक ने भारत को परमाणु परीक्षण नहीं करने की व्यवस्था की पेशकश की