वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाने संबंधी अपने विवादित शासकीय आदेश को निलंबित करने वाले अदालती फैसले को ‘हास्यास्पद’ करार दिया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने जज के फैसले के खिलाफ अपील फाइल की है।
अध्यादेश पर रोक लगाने का आदेश शुक्रवार को सिएटल यूएस डिस्ट्रिक कोर्ट के न्यायाधीश जेम्स रॉबर्ट ने दिया था। यह अदालती आदेश पूरे अमेरिका में मान्य होगा। ट्रंप ने आज सुबह ट्वीट किया, ‘इस तथाकथित न्यायाधीश की राय हास्यास्पद है और यह रद्द कर दी जाएगी। यह न्यायाधीश कानून प्रवर्तन को हमारे देश से दूर ले गया है। जब कोई देश यह नहीं कह सके कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, खासकर सुरक्षा की वजहों को लेकर फैसला नहीं कर सके तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है।’
ट्रंप के विवादित कार्यकारी आदेश के अनुसार ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर कम से कम 90 दिनों तक के लिए रोक रहेगी। इन सातों देशों के करीब 60 हजार लोगों का वीजा कैंसल हो गया है।
वाशिंगटन ऐसा पहला राज्य है, जिसने इन देशों से आने वाले लोगों पर अस्थायी तौर पर यात्रा प्रतिबंध लगाने और अमेरिकी शरणार्थी कार्यक्रम को निलंबित करने के आदेश को अदालत में चुनौती दी है। ट्रंप के इन आदेशों के खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध-प्रदर्शन शुरु हो गया है।
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