सावधान! गलती से भी मत खोलना टॉरंट साइट, वरना होगी 3 साल की जेल

0

मुफ्त में फिल्में देखनें वालों को होगी अब 3 साल की कैद। हाल ही में टॉरंट साइट पर सरकार नें पूर्णतया से बैन लगा दिया है अब इन कोशिशों के बाद अब सरकार इसमें नई तकनीक जोङती दिख रही है। अगर आप किसी टॉरंट वेबसाइट पर जाते हैं तो संभव है कि ऐसा करके आप क्राइम कर रहे हों। इसके लिए आपको 3 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इसे भी पढ़िए :  हार्दिक के साथी ने छोड़ा उसका साथ, बना सरकारी गवाह

जिस वेबसाइट को भारत में बैन किया गया है, उस पर किसी तरह की टॉरंट फाइल ढूंढने या फिर डाउनलोड करने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। यहां तक इस पर कोई तस्वीर देखना भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।

जिस यूआरएल पर इस तरह का बैन किया गया कॉन्टेंट दिखता है, वहां जाने पर एक मेसेज नजर आता है। जब हमने चेक करने के लिए एक टॉरंट साइट पर जाने की कोशिश की तो यह मेसेज डिस्प्ले हुआ।

इसे भी पढ़िए :  ‘गलती का एहसास कराने के लिए दयाशंकर को दी गाली’- मायावती

इस मेसेज में बताया गया है कि सरकार की तरफ से मिले निर्देशों या कोर्ट के आदेशों के आधार पर इस यूआरएल को ब्लॉक किया गया है। इस यूआरएल पर कुछ देखना, डाउनलोड करना, किसी कॉन्टेंट की गैर-कानूनी कॉपी तैयार करना भारत के कानून के तहत दंडनीय है। कॉपीराइट ऐक्ट1957 के सेक्शन 63, 63-A, 65 और 65-A का हवाला देते हुए इस मेसेज में 3 साल की जेल और 3लाख रुपये के जुर्माने के बारे में बताया गया है।

इसे भी पढ़िए :  अगले साल ISRO रचेगा इतिहास, दुनिया भी देखेगी अंतरिक्ष में भारत का जलवा

अंत में यह भी बताया गया है कि अगर इस बैन से किसी को दिक्कत हो तो वह एक ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जहां से उसे 48 धंटों के अंदर संबंधित कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। इस जानकारी के आधार पर वह व्यक्ति संबंधित प्रशासनीय कार्योलयों में शिकायत रख सकता है।