पंजाब के कैदियों को घर की मरम्मत और खेत में काम करने के लिए मिलेगा पैरोल

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प्रकाश सिंह बादल

 

दिल्ली:

पंजाब में अब कैदियों को अपने घर की मरम्मत करने और कृषि गतिविधियों में भाग लेने के लिए पैरोल मिल सकेगी। राज्य विधानसभा ने पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2016 आज पारित कर दिया।

हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल – भाजपा गठबंधन के इरादे पर सवाल उठाया और पंजाब में आगामी चुनाव जीतने के लिए खतरनाक अपराधियों की मदद का आरोप लगाया। पार्टी ने इसे वापस लेने की मांग की।

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विधेयक के उद्देश्य एवं कारण में कहा गया है कि घर की मरम्मत या कृषि और संबधित गतिविधियों को अस्थायी रिहाई के लिए अतिरिक्त कारणों में शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके लिए पंजाब अच्छे आचरण वाले कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 में संशोधन आवश्यक है।

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जेल मंत्री सोहन सिंह थंडाल द्वारा जब विधेयक पेश किया गया तो कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक पर आपत्ति जताई और सत्ता पक्ष से पूछा कि इसके पीछे चुनावी मकसद का खुलासा करे।

विपक्ष के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने भी इस बात से सहमत जतायी है कि राज्य में कई गैंगस्टर सक्रिय है। यह चुनावी वर्ष है। चुनावी समय में खूंखार अपराधियों को जेल से बाहर लाकर सरकार हासिल क्या करना चाहती है? सरकार गैंगस्टरों की संख्या में वृद्धि करके उनके माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। आखिर सरकार का मकसद क्या है? यह सदन को बताना चाहिए।

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