दिल्ली हाई कोर्ट ने बुर्के और नकाब पर बैन के मामले को किया खारिज

0
बुर्के
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

देश की राजधानी में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य चीजों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका मंगलवार 15 नवंबर को खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा ‘अगर यह नीतिगत निर्णय है तो इस बारे में सरकार विचार करेगी। हम अनुच्छेद 226 (कुछ रिट जारी करने के उच्च न्यायालय के अधिकार) के तहत इस (जनहित याचिका) पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं। पीठ ने कहा ‘इस रिट याचिका में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसे खारिज किया जाता है। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर यह अदालत अनुच्छेद के तहत विचार करे। यह जनहित का मामला नहीं है।

इसे भी पढ़िए :  जब महिला IAS अधिकारी पर आया विधायक का दिल.. पढ़िए कैसे किया प्यार का इज़हार

याचिका में आतंकवादी गतिविधियों से खतरे के आधार पर राजधानी में सार्वजनिक स्थलों जैसे परिवहन, सरकारी इमारतों एवं धरोहर स्थलों पर बुर्का, हेलमेट और हुड जैसे चेहरे को ढकने वाले तरीकों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सरदार रवि रंजन सिंह की इस याचिका में आरोप लगाया गया है। चेहरे और पूरे शरीर को ढकने वाले आवरण का उपयोग सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और नागरिकों को खतरे तथा डर की स्थिति में डालता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं निजी छूट की सुरक्षा) का उल्लंघन है।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली MCD चुनाव से पहले अमित शाह की हुंकार, कहा-'इस बार AAP को उखाड़ फेंकेगी जनता'

अगले पेज पर पढ़िए आगे की खबर-

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse