अब बेहिचक बदल सकते हैं कपड़े, कैमरे का नहीं होगा खतरा

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इंदौर।  देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के कपड़े बदलने की जगहों में गुप्त कैमरा लगा होने के खुलासों के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर रोक के लिये अहम कदम उठाया है। प्रशासन ने वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों में कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है।

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जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता :सीआरपीसी: की धारा 144 के तहत लगाया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का अतिक्रमण न हो।

अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिबंध के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट :एसडीएम: के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संस्थानों में कपड़े बदलने की जगहों में कोई कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगी है।

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उन्होंने बताया कि इन संस्थानों को अपने परिसरों में इस इबारत वाला बोर्ड भी लगाना होगा कि उनके यहां कपड़े बदलने की जगहों में कोई कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगायी गयी है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। अधिकारी ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की महिला अधिकारियों की मौजूदगी में हर सप्ताह वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों की औचक जांच भी जायेगी।

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उन्होंने प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के हवाले से बताया कि अगर किसी संस्थान में कपड़े बदलने की जगह में कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी पायी जाती है, तो इस संस्थान के मालिक के खिलाफ सम्बद्ध कानूनी धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा।