पुश्तैनी सोने पर नहीं लगेगा टैक्स, लेकिन सोने को कैसे साबित करोगे पुश्तैनी ? यहां पढ़ें

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पुश्तैनी

नोटबंदी की घोषणा के बाद अब घर में सोना रखने की सीमा भी तय कर दी है। वित्‍त मंत्रालय का कहना है कि पुश्तैनी गहनों या घोषित आय से खरीदे गए सोने और गहने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आपका सोना पुश्‍तैनी है या नहीं इसे साबित करने के 7 तरीके हैं।

इन सात तरीकों को पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि आपको अपने सोने के गहनों को कैसे पुश्तैनी साबित करना है।

1. यदि आपके पास पुश्‍तैनी सोना गहने या किसी अन्‍य रूप में है और उसका खुलासा आपने 2014-15 तक के संपत्‍ति कर में किया है। तो वह सोना वैध माना जाएगा। बशर्ते आपके पास उसकी टैक्‍स रसीद होनी चाहिए।

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2. पुश्‍तैनी सोना आपका है या नहीं, इसके लिए आप वसीयत को सबूत के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकते हैं। आपके पुरखों ने जो वसीयत आपके नाम लिखी है वह पुश्‍तैनी गहनों की प्रमाणिकता के लिए काफी है।

3. अगर किसी ने गिफ्ट के तौर पर आपको सोना या गहना दिया है, तो खरीददार के नाम की रसीद अपने पास रख लें यानी कि जिस व्‍यक्‍ित ने आपके लिए सोना खरीदा है उसे दुकानदार रिसीविंग देगा, उस रसीद की मूल कॉपी या फोटोकॉपी आप अपने पास रख लें।

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4. अगर आपने पुश्‍तैनी गहनों या सोने का टैक्‍स नहीं दिया है। तो उसकी मूल्‍यांकन रिपोर्ट देनी पड़ेगी इसके साथ ही अगर गहने को तोड़कर फिर से बनवाया गया है, तो इसकी रसीद अपने पास जरूर रख लें।

5. पुराने और नए सोने में काफी अंतर होता है। ऐसे में आप पुराने गहनों या सोने की फोटो खींचकर अपने पास रख लें। जिसे साफ पता चल जाएगा कि इसे आपने नहीं खरीदा है।

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6. आपने यदि अपने घर का इंश्‍योरेंस करवाया है और साथ में सोने का भी, तो इंश्‍योरेंस पेपर को सबूत के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकते हैं क्‍योंकि इंश्‍योरेंस पेपर में आपके घर के साथ-साथ यदि आपने गोल्‍ड का जिक्र भी किया है तो उसका विवरण पेपर पर लिखा होगा।

7. जिन लोगों ने पुश्‍तैनी सोने या गहनों को गिरवी रखा है, तो वह उसकी रसीद को प्रूफ के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकते हैं।